पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) से करोड़ों की धोखाधड़ी के बाद भगोड़ा हुआ हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। नीरव अब भारत में अपने प्रत्यर्पण (Extradition Case) के खिलाफ लंदन की सुप्रीम कोर्ट (London Supreme Court) नहीं जा सकेगा।
लंदन हाईकोर्ट ने भारत के भगोड़े नीरव मोदी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की राहत देने से साफ़ इंकार कर दिया। नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट (London High Court) ने ही दिया था, जिसके बाद उसने लंदन के सुप्रीम कोर्ट जाने की अर्जी दी थी जिसको हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया की अब इसकी ज़रूरत नहीं।
एक समय में भारत का नामचीन हिरा व्यापारी (Diamond Businessman) रहा नीरव मोदी पर मामा मेहुल चौकसी (Mehul Chauksi) के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जिसके बाद जनवरी 2018 में नीरव भारत छोड़ कर लंदन फरार हो गया था। भरत सरकार के अनुरोध पर नीरव को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, जिसके बाद उसका केस लंदन हाई कोर्ट में चल रहा है।
इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमे उसने अपनी बिगड़ी दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की अपील की थी।
लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मामले की सुनवाई के दौरान माना कि उसने अपनी अपील में जिन बातों का उल्लेख किया है, वो सभी गैर जरूरी हैं। हाई कोर्ट का मानना था कि बेहतर होगा कि उसको कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भारत भेज दिया जाए।