नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में राहुल गांधी पर ट्विटर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। ट्वीटर ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने ट्वीटर नियमों की अवहेलना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली में नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार की पहचान सार्वजनिक कर दी थी।
बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की रेप पीड़िता के माता-पिता की तस्वीर ट्वीटर पर शेयर कर दी थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इस ट्वीट को हटा दिया था। ट्विटर ने कहा कि इसलिए राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के सामने यह जानकारी साझा की। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली के नांगल गांव में एक 9 साल की मासूम बच्ची को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवावालों का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संदर्भ में पीड़िता के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी पीड़िता के माता-पिता से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी कार के अंदर ही उनसे बात की और उन्हें न्याय दिलाने के लिए साथ में रहकर संघर्ष करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद उन्होंने पीड़िता के परिजनों के साथ हुई इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी थी। इस तस्वीर के शेयर किए जाने के बाद राहुल गांधी विवादों में घिर गए। क्योंकि कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना गैर कानूनी है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पुलिस से उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की गई।
बता दें कि यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। इसमें उन्होंने राहुल गांधी पर पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करते हुए किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। जिसके अनुसार राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई है।