सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज NEET PG काउंसिलिंग मामले पर आदेश दे दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने OBC और EWS दोनों ही कैटेगरी में आरक्षण के मामले में फंसी नीट पीजी (NEET PG) काउंसलिंग मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट के मुताबिक़ दोनों ही कैटेगरी में आरक्षण लागू रहेगा। केंद्र ने 27% OBC और 10% EWS आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने किया फैसला
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी कि,7 जनवरी को ऑल इंडिया कोटा में (MBBS/BDS और MD/MS/MDS) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में कोटा देने के मामले पर सुरक्षित रखे फैसले पर निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सुबह 10:30 बजे इस मामले पर फैसला सुनाया।
वहीं इस मामले (NEET PG) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘’हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है. हमने EWS की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा गया. अक्टूबर में हमसे सवाल पूछा गया था. वहीं केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी और 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो. जिसके बाद 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा गया.’’
फोर्डा की अगुवाई में डॉक्टर कर रहे प्रदर्शन
दरअसल,आल इंडिया कोटा में आरक्षण लागू करने का भरपूर विरोध किया जा रहा है। उम्मीदवारों का कहना है, कि नीट पीजी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। वहीं इस संबंध में नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी के चलते दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) की अगुवाई में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।
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