नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए जगह-जगह प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैज़ेट नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देना होगा। हालांकि ये मौका केवल कुछ राज्यों में बसे शरणार्थियों के लिए है।
जानकारी के मुताबिक CAA के तहत अभी तक नियम तैयार नहीं है। फिलहाल इसी कानून के तहत भारत सरकार ने भारत मे आ बसे अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है। बता दें कि ये अधिसूचना पुराने नियमों के अनुसार है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान के सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालौर और उदयपुर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदाबाजार, गुजरात के मोरबी, वडोदरा और पाटन, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में बसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि नागरिकता कानून 1955 और 2009 के नियमानुसार ये नोटिस जारी किया गया है
जब मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लाया गया तो पूरे देश में जगह-जगह लोगों ने व्यापक स्तर पर इस कानून का विरोध प्रदर्शन किया था। इस कानून को मुस्लिम संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विपक्षी दलों ने मुस्लिम धर्म के साथ भेदभाव बताते हुए इसका जमकर विरोध किया था। देश में अलग-अलग जगह लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के शाहीन बाग का प्रदर्शन विख्यात हुआ जो काफी लंबे समय तक चला था।