नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका में उनपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल राहुल गांधी पर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर दी है।
सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार की तस्वीरें साझा करके किशोर अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के नियमों की अवहेलना की है। इन अधिनियमों के तहत यौन शोषण का शिकार हुए किशोर की पहचान उजागर करना गैर कानूनी है। जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त को हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। मालूम हो कि दिल्ली के नांगल गांव में एक नौ साल की मासूम दलित बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि मौत से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसी संबंध में राहुल गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अपनी कार के अंदर ही उनसे मुलाकात की थी और इस दौरान उन्हें न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े रहने का वादा किया था। उसके बाद उन्होंने उनके साथ की तस्वीरें ट्वीट कर साझा की। जिसे लेकर वे विवाद में घिर गए हैं।
राहुल गांधी ने जो तस्वीरें ट्वीटर पर शेयर की उसमें राहुल गांधी के साथ उनके माता-पिता दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार रेप पीड़िता की पहचान भी उजागर हो गई। जिसके कारण राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।