नई दिल्ली: विवादित पेगासस जासूसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की केंद्र की अनिच्छा के उपरांत उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं सोमवार को अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने पत्रकारों, वकीलों एवं कुछ गैर-सरकारी संगठनों की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा। शीर्ष अदालत का यह रुख उस वक्त सामने आया जब केंद्र सरकार ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने से इनकार कर दिया।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला शामिल है। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, बल्कि न्यायालय सिर्फ यह जानना चाहता है कि क्या पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कानूनी दायरे में किया गया था?