Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के निर्माण मजदूर के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मजदूर पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा 19 जून 2024 को मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जींद में राज्य स्तरीय मजदूर जागरूकता एवं सम्मान समारोह में की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के निर्माण मजदूर को पंजीकरण कराने पर 1,100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पंजीकरण के माध्यम से सरकार निर्माण मजदूर का डेटाबेस तैयार करेगी जिससे उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। यदि आप हरियाणा राज्य के निर्माण मजदूर हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें।
Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana Information
योजना का नाम | मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा |
शुरू होने की तिथि | 19 जून 2024 |
संबंधित विभाग | श्रमिक कल्याण बोर्ड |
राज्य | हरियाणा |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण मजदूर |
उद्देश्य | राज मिस्त्री और मजदूरों को नामांकन के लिए बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | ₹1100 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण मजदूर को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजीकरण के बाद सरकार के पास सटीक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे मजदूर को भविष्य में आने वाली अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लाभ (Benefit)
- निर्माण मजदूर का डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
- पंजीकरण कराने वाले मजदूर को ₹1100 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- हर मजदूर को यह लाभ जीवन में केवल एक बार मिलेगा।
- भविष्य में मजदूर को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- केवल हरियाणा के स्थायी निवासी इस योजना के लिए हकदार होंगे।
- इसका लाभ केवल राज्य के निर्माण मजदूर को मिलेगा।
- मजदूर को HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकृत होना आवश्यक है।
- प्रोत्साहन राशि का लाभ मजदूर को केवल एक बार मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- HBOCWW सदस्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या
- शपथ प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर BOCW Welfare Schemes सेक्शन में जाएं।
- “मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” के Option पर क्लिक करें।
- “Registration” पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
- विभाग द्वारा वेरिफिकेशन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
शपथ पत्र कैसे डाउनलोड करें?
- Labour Department Haryana की वेबसाइट पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” Option पर क्लिक करें।
- “Download Undertaking” Option चुनें।
- शपथ पत्र डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
FAQs
Q1. मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है?
Ans – यह सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसमें निर्माण मजदूर को पंजीकरण के लिए ₹1100 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
Q2. योजना का लाभ कितनी बार मिलेगा?
Ans – यह लाभ मजदूर को जीवन में केवल एक बार मिलेगा।
Q3. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans – मजदूर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q4. इस योजना का लाभ कब तक मिलेगा?
Ans – सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना हरियाणा सरकार द्वारा निर्माण मजदूर के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से पंजीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही मजदूर को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यदि आप योग्य हैं, तो जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।