सूरत: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी ‘लव जिहाद’ कानून लागू होने जा रहा है। सरकार के अनुसार अब धर्म छुपाकर विवाह करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में 15 जून से लव जिहाद कानून लागू किया जाएगा। बता दें कि कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी द्वारा पेश किए गए लव जिहाद कानून को अब राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वीकृति दे दी है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति लालच, जबरन अथवा किसी प्रकार के हिंसा के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे लव जिहाद कानून के तहत 10 साल की सज़ा दी जाएगी या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि अपराध अत्यधिक गंभीर हुआ तो सज़ा और जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है। बता दें कि धर्म छुपाकर शादी करने पर आरोपी को 5 साल की सज़ा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं नाबालिग के साथ इस प्रकार का अपराध करने पर 7 साल की सज़ा और 3 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात में 15 जून से यह कानून अमल में आ जाएगा ।
गौरतलब है कि गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप जडेजा का कहना था कि लोग अपने सर पर तिलक लगाकर और हाथ में धागा बांधकर हिंदुओ और दूसरे धर्म की लड़कियों को फँसाते है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कानून को लेकर गुजरात विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। हालांकि कांग्रेस ने इस कानून को सांप्रदायिक बताते हुए इसका विरोध किया था जबकि भाजपा ने इसे बेटियों के हित में कहकर समर्थन दिया था। मालूम हो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहले से ‘लव जिहाद कानून’ लागू है।