नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने अब दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दे दी है। केजरीवाल सरकार ने मोबाइल ऐप या किसी वेब पोर्टल के माध्यम से शराब डिलीवरी की अनुमति दी है। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त दी थी। सरकार के अनुसार शराबों की होम डिलीवरी से कोरोना महामारी के समय में लोग दुकानों पर इकट्ठा नहीं होंगे और भीड़ नहीं लगेगी।
दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के मुताबिक L-13 लाइसेंस धारकों को शराब की होम डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। सूचना के तहत लाइसेंसधारक सिर्फ तभी शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे जब मोबाइल ऐप अथवा वेब पोर्टल के ज़रिए उन्हें ऑर्डर प्राप्त होगा। इसके साथ ही किसी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में डिलीवरी न किये जाने का आदेश है। बता दें कि इससे पहले ई-मेल और फैक्स के माध्यम से भी शराब की होम डिलीवरी की जाती थी यानी लाइसेंस धारक ईमेल या फैक्स मिलने पर शराब की होम डिलीवरी कर सकते थे।
अब सरकार ने मोबाइल ऐप और ऑनलाईन वेब पोर्टल से ऑर्डर करने पर भी शराब की होम डिलीवरी को स्वीकृति दे दी है। राज्यों के इस निर्णय के पीछे सर्वोच्च न्यायालय का हाथ है। दरअसल पिछले साल कोरोना काल में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी व्यवस्था पर विचार करने के लिए कहा था। क्योंकि कोरोना महामारी के बीच शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ चिंता का विषय थी और इसलिए इस बार कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने शराब की दुकानों पर ताले लगवा दिए।
दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी में कोरोना मामलों में आती गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। हांलाकि अभी तक शराब की दुकानों को खोलने को लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आया है लेकिन शराब की दुकानों पर लगे तालों ने राजस्व में भारी गिरावट ला दी है। जिसे देखते हुए सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है।