नई दिल्ली: अभिनेत्री जूही चावला द्वारा 5G नेटवर्क को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूही चावला की इस याचिका को खारिज करते हुए अभिनेत्री पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के अनुसार जूही चावला ने बिना किसी ठोस सबूत के याचिका दायर की थी।
अभिनेत्री जूही चावला काफी समय से मोबाइल टावरों से निकल रही हानिकारक रेडिएशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहीं हैं। ऐसे में पिछले दिनों जूही चावला ने 5G नेटवर्क के हानिकारक प्रभावों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को बिना किसी सबूत के और बेवजह बताते हुए खारिज़ कर दिया।
कोर्ट का कहना है कि याचिका केवल संशय और अनुमान पर आधारित है। यही नहीं न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के अनुसार जूही चावला ने न्यायालय का समय बर्बाद किया है और उन्हें न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले सरकार को पत्र लिखना था। कोर्ट ने यह भी कहा की जूही चावला ने कानूनी प्रक्रिया का गलत प्रयोग किया है। न्यायालय के अनुसार केवल पब्लिसिटी के लिए जूही ने इस प्रकार की याचिका दायर की है।
बता दें कि इससे पहले जब इस मामले पर कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी तो किसी ने बीच में गाना गाकर सुनवाई को बाधित कर दिया था। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को सुनवाई के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।