हेट स्पीच (Hate Speech) के एक मामले में तीन साल की सज़ा मिलने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता (Assembly Membership) गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता आज़म खान (Azam Khan) को अब एक और बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने आज़म से उनके मतदान देने का अधिकार भी छीन लिया है और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
निर्वाचन आयोग की ये कार्रवाई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (People’s Representation Act) की धारा 16 के तहत की गई है। रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने People’s Representation Act के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आज़म खान का वोट देने का अधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि, ‘‘शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र के साथ अदालत के आदेश की प्रतियां और People’s Representation Act 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आज़म का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए.’
समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते माह, 27 अक्टूबर को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद आज़म की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई थी।