नई दिल्ली: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (DPCC) राजधानी में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त होती नजर आ रही है। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने जुर्माने की रकम में संशोधन की घोषणा की है। इस संशोधन के बाद जुर्माने की रकम बढ़ा दी गयी है। जिसके तहत अब किसी भी माध्यम द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इनमें पटाखे, जेनरेटर आदि शामिल है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने जनरेटर सेट से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए है। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना तो देना हो होगा साथ ही ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाला यंत्र भी जब्त कर लिया जाएगा। DPCC द्वारा जारी किए गए इस संशोधन के प्रस्ताव को NGT ने मंजूरी भी दे दी है। यही नहीं संशोधित नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद पटाखे जलाने के जुर्माने की रकम में भी बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार तय समय के बाद पटाखे जलाने पर रिहायशी इलाकों में 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। वहीं, साइलेंट ज़ोन में 3000 रुपये जुर्माना देना होगा। नियमों के अनुसार अगर किसी विवाह कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव या फिर रैली में पटाखे जलाए जाते हैं तो रिहायशी और कमर्शियल इलाको में आयोजक पर 10 हज़ार का जुर्माना लगेगा जबकि साइलेंट ज़ोन में 20 हज़ार जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि यही गलती दोबारा की जाती है तो जुर्माने की रकम दोगुना यानी 40 हज़ार हो जाएगी।
बता दें कि दो से अधिक बार नियमों की अवहेलना करने पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के अपराध में एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। यही नहीं उस तय क्षेत्र को भी सील कर दिया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने ज़िम्मेदार विभागों को कड़ा आदेश दिया है कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण संबंधित ये नियम सख्ती से लागू कराएं जाए और साथ ही मामले की हर महीने एक्शन रिपोर्ट भी दी जाए।