नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर अब भी जारी है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब होता जा रहा है। गुरुवार को भी हवा की गुणवत्ता का स्तर ‘बेहद खराब’ रहा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर लगातार नजर रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बुधवार को फटकार लगाई। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक कोई खास फायदा नहीं हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, आईए जानते हैं।
दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम, निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। वहीं, 21 नवंबर तक दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। राजधानी में वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच होगी।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी 21 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। सभी दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुलेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान को अगले आदेश आने तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।