गया (Gaya) समेत पूरे मगध प्रमंडल में जल्द ही सभी कारोबारियों (Businessman) के साइन बोर्ड बदले नज़र आ सकते हैं। गया (Gaya) के बाज़ारों में सभी कारोबारियों (Businessman) को अपने दुकान के बाहर लगे साइन बोर्ड में जीएसटी नम्बर (GST Number) लिखना होगा। साथ ही गया (Gaya) के कारोबारियों (Businessman) को अपनी दुकानों में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) भी लगाना होगा।
कर विभाग के आदेशानुसार अगर कारोबारी 31 जनवरी 2023 के बाद ऐसा नहीं करते हैं, तो कर विभाग (Sales Tax Department) उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर सकती है।
कर विभाग ने कारोबारियों के लिए जारी किया नया दिशा निर्देश
मंगलवार की शाम मगध प्रमंडल के राज्य कर विभाग (Sales Tax Department) के अपर आयुक्त (प्रशासन) केके सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों सहित अधिवक्ताओं, लेखपालों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की।

राज्य कर विभाग (Sales Tax Department) के अपर आयुक्त (प्रशासन) केके सिन्हा ने उन्हें सरकार के निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दिया। सिन्हा ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने-अपने करदाताओं से इस दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
साइन बोर्ड पर निबंधन संख्या प्रदर्शित करना कारोबारियों के हित में
राज्य कर विभाग (Sales Tax Department) के अपर आयुक्त (प्रशासन) केके सिन्हा ने निबंधित करदाताओं से कहा कि साइन बोर्ड पर अपने निबंधन संख्या (GST Number) प्रदर्शित करना उनके हित में है। अपर आयुक्त ने कहा कि ऐसा करने से विभाग (Sales Tax Department) बिना जीएसटी नम्बर (GST Number) के व्यापार करने वालों के उपर तुरंत कार्रवाई कर सकेगा। राज्य कर विभाग (Sales Tax Department) निबंधित करदाता से अनुरोध किया गया है कि वो अपना जीएसटी नम्बर (GST Number) दुकान के बाहर ज़रूर अंकित करें। गया (Gaya) के कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) भी अपनी दुकानों में ज़रूरी तौर पर लगाने को कहा गया है।
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